रिया चक्रवर्ती के लिए HC की और से बुरी खबर नहीं होगी जमानत , याचिका पर सुनवाई इस तारीख तक टली

आप बता दे की एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक को बंबई हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है क्योकि जो सुनवाई होनी थी उसे हाई कोर्ट ने टाल दिया है सूत्रों के अनुसार अब जमानत याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी जानकारी के लिए बता दे की रिया और शोविक ने 22 सितंबर को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

एनसीबी ने इस केस में 9 सितंबर को रिया को अरेस्ट किया था और इसे पहले वो उनके भाई शौविक को अरेस्ट कर चुके थे अब तक इस मामले में कुल 20 लोग अरेस्ट हो चुके है अभी के लिए रिया और शोविक न्यायिक हिरासत में हैं।बात करे रिया की जमानत याचिका के बारे में तो उसमे कहा है कि वह निर्दोष हैं और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ‘जानबूझ कर’ उन पर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है।

रिया का कहाँ है की वो अभी सिर्फ 28 साल की हैं और एनसीबी की जांच के अलावा, वह पुलिस और केंद्रीय एजेसियों की तीन जांच और ‘समानांतर मीडिया ट्रायल’ का सामना कर रही हैं इसके साथ ही उनका ये भी कहना है की दावा किया है कि राजपूत मादक पदार्थ खास तौर पर गांजा का सेवन करते थे और उसके बाद से ही वो इसका सेवन कर रहे थे जब दोनों रेलशन में भी नहीं थे।

आगे कहा कभी-कभी वह उनके लिए ‘कम मात्रा में’ मादक पदार्थ की खरीद भी करती थीं और ‘कई अवसरों पर उन्होंने इसके लिए भुगतान भी किया पर उनका कहाँ है की वह खुद किसी भी मादक पदार्थ गिरोह की सदस्य नहीं हैं।उन्होंने दावा कि सिर्फ राजपूत ही मादक पदार्थ का सेवन करते थे अपनी याचिका में वो कहती है “आवेदक (चक्रवर्ती) निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है”

आपको ये भी बता दे की उनका ये भी कहना है की उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27-ए के तहत गलत तरीके से फंसाया गया है जब की उनके पास से कोई भी ऐसी चीज जब्त नहीं किया गया वही एनसीबी सभी आरोपियों के पास से सिर्फ 59 ग्राम मादक पदार्थ जब्त करने में सफल रही तो जमानत पर रोक लगाने का नियम उन पर लागू नहीं होता।एनसीबी ने एक्ट्रेस पर ने कई आरोपों के लिए मामला दर्ज किया है इनमे से एक है मादक पदार्थ की अवैध तस्करी का वित्तपोषण करना एनडीपीएस और उनपर अधिनियम की धारा 27-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है जानकारी के लिए बता दे की यह धारा आरोपी को जमानत देने पर रोक लगाती है।